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GST कटौती के बाद भी आपको देना पड़ रहा है ज्यादा चार्ज? ऐसे करें शिकायत, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

GST Rate Cut: सरकार ने GST दरों में कटौती के बाद भी अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों और कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

अपडेटेड Sep 24, 2025 पर 5:12 PM
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सरकार ने GST दरों में कटौती कर 99% दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम कम किए हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन हाल ही में कई उपभोक्ताओं की शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि दुकानदार और ऑनलाइन स्टोर्स ने अभी तक दाम कम नहीं किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपको अपने खर्चों में GST कटौती के बावजूद ज्यादा चार्ज लगता है, तो सरकार ने आपकी मदद के लिए शिकायत दर्ज कराने के आसान और त्वरित तरीकों का प्रबंध किया है।

शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के तहत टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर भी शिकायत भेज सकते हैं। एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है, जहां आप 17 भाषाओं में अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक डॉकेट संख्या (यूनिक रिक्वेस्ट नंबर) मिलेगी, जिससे आप अपनी शिकायत की प्रगति ट्रैक भी कर सकते हैं।

सरकार ने GST के 4 स्लैब्स को कम करके सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) कर दिए हैं, जिससे अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आई है। कई बड़ी कंपनियों ने भी दाम में कटौती की घोषणा की है ताकि यह लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। यदि किसी व्यापारी द्वारा GST कटौती के बाद भी कीमतों में कमी नहीं की जाती, तो उपभोक्ता इन हेल्पलाइनों और पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई करवा सकते हैं। इससे बाजार में कीमतों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा।


अगर GST कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो शिकायत करना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। सरकार लगातार मूल्य निर्धारण पर नजर बनाए हुए है और उपभोक्ताओं को इसके प्रति सजग रहने की सलाह दी गई है।

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