Updated Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करने की सलाह दी है। इस तारीख तक अपडेटेड ITR फाइल करने पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इसके बाद यह बढ़कर 50% हो जाएगा। आइए जानते हैं कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है और इसे समय पर फाइल करना जरूरी क्यों है।
ITR-U एक फॉर्म है। इसकी मदद से करदाता अपने पहले फाइल किए गए रिटर्न में गलतियों को सुधार सकते हैं या छूटी हुई आय को शामिल कर सकते हैं। इसे 2022 में पेश किया गया था। इसके जरिए असेसमेंट ईयर के दो साल तक रिटर्न अपडेट किया जा सकता है। अगर कोई टैक्सपेयर ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाया है, तो भी वह ITR-U फाइल कर सकता है। हालांकि, करदाता रिफंड का दावा करने, टैक्स देनदारी कम करने या घाटे को बढ़ाने के लिए ITR-U का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस
सरकार ITR-U फाइलिंग की अवधि दो साल से बढ़ाकर चार साल करने की योजना बना रही है। इससे करदाताओं को अघोषित आय घोषित करने के लिए अधिक समय मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही टैक्स पेनल्टी भी अधिक होगी। अब तक पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड ITR फाइल किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी खजाने में ₹9,118 करोड़ जोड़े गए हैं।