Bank Locker: अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत अपने बैंक जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अगर आपने ब्रांच जाकर साइन नहीं किया, तो आपका बैंक लॉकर सील हो सकता है। RBI के नए नियमों के तहत सभी मौजूदा लॉकर धारकों को एक नया अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट साइन करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपका बैंक लॉकर सील भी किया जा सकता है। यानी, अगर आपने नया लॉकर एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द निपटाएं, वरना आपका लॉकर सील हो सकता है।
RBI ने अगस्त 2021 में बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया था ताकि ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ट्रांजेक्शन ज्यादा पारदर्शी बने। इन नियमों के तहत जिन ग्राहकों ने जनवरी 2023 से पहले लॉकर लिया है, उन्हें नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है।
नए एग्रीमेंट में क्या लिखा है?
बैंक की सीमित जिम्मेदारी: अगर लॉकर में चोरी, आग या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बैंक पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। लॉकर का किराया, इस्तेमाल के नियम और शिकायत निवारण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई गई है। साथ ही बैंक को लॉकर सर्विस से जुड़ी सारी शर्तें ग्राहक को समझानी होंगी।
स्टांप पेपर: एग्रीमेंट नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर साइन करना होगा।
जनवरी 2023 से पहले लॉकर लेने वाले ग्राहक
नामित व्यक्ति (Nominee) जोड़े हों।
लॉकर का रिन्युअल या ब्रांच शिफ्ट कर रहे हों।
NRI और सीनियर सिटिजन ग्राहकों को स्टांप पेपर या बैंक ब्रांच तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके लिए खास सहूलियतें दी गई है।
कैसे पता करें आपने एग्रीमेंट साइन किया या नहीं?
अगर आपको यकीन नहीं है कि आपने नया एग्रीमेंट साइन किया है या नहीं, तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर जानकारी लें। अगर नहीं किया है, तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही, अगर आपने अब तक नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो वह भी जरूर जोड़ें। इससे भविष्य में किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सकता है।
किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?
पुराना लॉकर एग्रीमेंट या संबंधित डॉक्यूमेंट