PAN–Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, नहीं किया तो बंद हो जाएगा PAN कार्ड

सरकार ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा

अपडेटेड Dec 04, 2025 पर 3:27 PM
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PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

सरकार ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा और उसके सभी टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे।

PAN इनकम टैक्स विभाग का जारी 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। यह नंबर किसी भी व्यक्ति की सभी वित्तीय और टैक्स से जुड़ी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए PAN इनऑपरेटिव होने पर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।

क्यों जरूरी है PAN–Aadhaar लिंक करना?


CBDT ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग 1 अक्टूबर 2025 से पहले आधार कार्ड ले चुके हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार–PAN लिंक कराना ही होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो इनकम टैक्स विभाग उसकी सभी सर्विस बंद कर देगा।

आप इनऑपरेटिव PAN के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। रिफंड जारी नहीं होंगे, चाहे रकम कितनी भी हो। अगर आपकी कोई डिफेक्टिव रिटर्न प्रोसेसिंग चल रही है, वह भी रुक जाएगी। TDS/TCS ज्यादा दर पर कटेगा क्योंकि आपका PAN मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए सरकार बार-बार लोगों को समय पर लिंक कराने की सलाह दे रही है।

PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?

ये तरीका उन सभी लोगों के लिए है जो Income Tax e-filing पोर्टल पर लॉगिन नहीं करना चाहते या जिनका अकाउंट नहीं बना है।

1. वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

www.incometax.gov.in

2. Link Aadhaar पर क्लिक करें

होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

3. अपनी जानकारी भरें

PAN नंबर

आधार नंबर

आधार के अनुसार अपना नाम

चेक बॉक्स I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें और Validate पर क्लिक करें।

4. पेनल्टी पेमेंट (अगर लागू हो)

अगर आप आखिरी तारीख के बाद लिंक कर रहे हैं, तो 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसके लिए

e-Pay Tax → AY 2025-26 → Other Receipts (500) → Fee for delay in linking PAN with Aadhaar चुनें और पेमेंट पूरा करें।

पेमेंट होने पर आपके पास चालान आ जाएगा।

5. लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें

अब वापस Link Aadhaar पेज पर जाएंऔर फिर से PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर भरें।

आधार-linked मोबाइल पर OTP आएगा — उसे डालते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

कैसे चेक करें कि PAN और आधार लिंक हुआ या नहीं?

www.incometax.gov.in वेबसाइट खोलें।

Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।

PAN और Aadhaar नंबर भरें।

View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।

अब तीन में से कोई एक मैसेज दिखेगा

Linked: आपका PAN–Aadhaar पहले से लिंक है।

Not Linked: लिंक नहीं है, आपको लिंक करना होगा।

Pending: UIDAI से वेरिफिकेशन अभी जारी है

समय रहते लिंक कराएं, वरना परेशानी बढ़ेगी।

सरकार ने पेनल्टी बढ़ाकर यह साफ कर दिया है कि PAN–Aadhaar लिंक करवाना अब बिल्कुल जरूरी है।

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