Credit Card: अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर महीने बिजली बिल समेत कई तरह के बिल जमा करने होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट पर चुकाना भूल गए हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन नए नियमों के मुताबिक, ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करने के बावजूद आप पेनाल्टी चार्जेस भरने से खुद को बचा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India -RBI) ने ड्यू डेट निकलने के बाद बिना किसी चार्ज के पेमेंट का विकल्प ग्राहकों को मुहैया कराया है।
RBI ने बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों से कहा है कि वे ड्यू डेट के तीन के बाद ही पेनाल्टी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू डेट पर करने से चूक गए हैं तो आप ड्यू डेट के 3 दिनों के भीतर पेमेंट कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए 21 अप्रैल 2022 को जारी मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक, RBI आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारी करने वाली क्रेडिट सूचना कंपनियों (credit information companies -CICs) के कारण क्रेडिट कार्ड अकाउंट को पास्ट ड्यू के रूप में दिखाएंगे। देरी पर पेनाल्टी चार्ज, लेट फीस या अन्य चार्जेस तभी लागू किए जाएंगे। जब क्रेडिट कार्ड अकाउंट तीन दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है। यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट के बाद तीन दिनों के अन्दर करते हैं तो आप पेनाल्टी से बच सकते हैं।
क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़ेगा असर
ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू डेट पर करने से चूक गए हैं तो ड्यू डेट के तीन दिनों के भीतर पेमेंट कर सकते हैं। इसमें देर पेमेंट करने पर लगने वाली पेनाल्टी से भी बच सकते हैं। अगर आप तीन दिन के भीतर पेमेंट करते तो आपका क्रेडिट स्कोर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां आमतौर पर बकाया राशि के आधार पर पहले से निर्धारित देर से पेमेंट चार्जेज लगाती हैं। इससे विलम्ब शुल्क, बकाया राशि के आकार के हिसाब से में बढ़ता है। बिल की राशि जितनी ज्यादा होती है। उतनी ही ज्यादा लेट फीस लगती है।