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Post Office से नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार या उससे ज्यादा रुपये, अगर नहीं किया यह काम

Ministry of Communications ने एक सर्कुलर के जरिये कहा कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस के सेविंग अकाउंट्स में 10,000 रुपये और उससे ज्यादा धनराशि की निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 23, 2022 पर 2:59 PM
Post Office से नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार या उससे ज्यादा रुपये, अगर नहीं किया यह काम
डाक विभाग ने अपने कस्टमर्स के लिए विदड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत, अकाउंट होल्डर्स ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में एक दिन में 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं

Post Office savings accounts : एक बैंक सेविंग अकाउंट की तरह, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। हाल में, डाक विभाग (Department of Posts) ने पैसे निकालने के नियमों (cash withdrawal rules) में बदलाव किया है। ये नियम 10,000 रुपये या उससे ज्यादा धनराशि पर ही लागू हैं।

25 अगस्त को जारी सर्कुलर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस (Ministry of Communications) ने कहा कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस के सेविंग अकाउंट्स में 10,000 रुपये और उससे ज्यादा धनराशि की निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।

इन ब्रांचेस में नहीं होगा वेरिफिकेशन

इसमें कहा गया कि Single Handed Post Offices से 10,000 रुपये और उससे ज्यादा रकम के विदड्राल का वेरिफिकेशन समाप्त कर दिया गया है और 17 जुलाई 2018 के एक आदेश के तहत सिर्फ संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में विदड्राल के लिए वेरिफिकेशन का सुझाव दिया गया है। हालांकि, हाल के POSB CBS Manual में रूल 64 के तहत एक नोट जोड़ा गया है।

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