Reserve Bank of India RBI : रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज (PC Financial Services) को जारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (COR) रद्द कर दिया है। इसके पीछे केंद्रीय बैंक और सीबीआई (CBI) के लोगो का अनाधिकृत उपयोग और ऊंची ब्याज दरें वसूलने के साथ ही कई नियमों का उल्लंघन करना वजह बताई गई हैं।
कई नियमों का उल्लंघन कर रही थी कंपनी
पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज (PC Financial Services) मुख्य रूप से ‘कैशबीन’ (Cashbean) नाम के ऐप के जरिए मोबाइल ऐप आधारित लेंडिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आउटसोर्सिंग और नो योर कस्टमर (Know Your Customer) नॉर्म्स पर आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर कंपनी का COR रद्द किया गया है।
ऊंची ब्याज दर और ज्यादा शुल्क
आरबीआई (RBI) ने कहा कि कंपनी मनमाने तरीके से अपने कर्जदारों से ऊंची ब्याज दर और अन्य शुल्क वसूलने में लिप्त पाई गई। RBI ने अपनी रिलीज में कहा, “इस प्रकार P C Financial Services नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (NBFI) के रूप में लेनदेन नहीं करेगी, जैसा आरबीआई एक्ट, 1934 के सेक्शन 45-आई में उल्लेख किया गया है।”
आरबीआई ने कहा, इसके अलावा कंपनी अपने कर्जदारों से रिकवरी के लिए RBI और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) के लोगो का अनाधिकृत इस्तेमाल कर रही थी जो फेयर प्रैक्टिस कोड का उल्लंघन है।