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RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, सिर्फ 50000 रुपये निकाल पाएंगे, जानिए क्यों

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Musiri Urban Co-operative Bank) पर वित्तीय स्थिति बिगड़ने के चलते कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इसमें ग्राहक अपनें बैंक अकाउंट से सिर्फ 5000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। RBI का कहना है कि यह पबांदी 6 महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं देगा

Curated By: Jitendra Singhअपडेटेड Mar 05, 2023 पर 12:04 PM
RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, सिर्फ 50000 रुपये निकाल पाएंगे, जानिए क्यों
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India -RBI) ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Musiri Urban Co-Operative Bank) पर वित्तीय स्थिति बिगड़ने के चलते कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों के तहत बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से सिर्फ 5000 रुपये तक निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि सहकारी बैंक पर यह पाबंदी 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।

पाबंदी लगी होने पर बैंक बैंक किसी को किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। कोई भी इस बैंक में निवेश नहीं कर सकता है। इसके साथ ही बैंक रुपयों के उधार से सम्बंधित किसी भी दायित्व को वहन नहीं कर सकता है।

रद्द नहीं हुआ लाइसेंस

बैंक अन्य चीजों के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति का निपटारा भी नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष रूप से सभी सेविंग बैंक या करेंट अकाउंट या डिपॉजिटर के किसी अन्य अकाउंट में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक पाबंदी के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रख सकते हैं।

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