बैंकों की शाखाएं 31 मार्च तक खुली रहेंगी, RBI ने 21 मार्च को जारी किया आदेश

इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) का आखिरी दिन 31 मार्च है। बैंकों को इस तारीख तक अपने बिजनेस की एनुअल क्लोजिंग करना जरूरी है। RBI ने बैंकों से कहा है कि इस महीने के सरकार से जुड़े सभी ट्रांजेक्शंस के सेटलमेंट 31 मार्च तो हो जाने चाहिए

अपडेटेड Mar 22, 2023 पर 9:39 AM
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इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है।

बैंकों की सभी शाखाएं 31 मार्च तक खुली रहेंगी। Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकों को यह आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है उसने सभी एजेंसी बैंकों को अपनी शाखाएं 31 मार्च तक ओपन रखने का आदेश दिया है। इसकी वजह एनुअल क्लोजिंग है। इस बारे में केंद्रीय बैंक ने 21 मार्च को रिलीज जारी की है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसलिए RBI ने बैंकों से कहा है कि इस महीने के सरकार से जुड़े सभी ट्रांजेक्शंस 31 मार्च तक सेटल हो जाने चाहिए। उसने इसके लिए बैंकों को खास ध्यान रखने को कहा है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है।

RBI की प्रेस रिलीज में कहा गया है, "सभी एजेंसी बैंकों को अपने designated Branches को सरकार से जुड़े ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन के लिए 31 मार्च को नॉर्मल वर्किंग आवर तक खुला रखना होगा।" केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस 31 मार्च को 24:00 (रात 12 बजे) तक जारी रहेंगे।

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रिलीज में यह भी कहा गया है कि सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) जरूरी निर्देश जारी करेगा। DPSS आरबीआई के तहत आता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग विंडो 31 मार्च को 1 अप्रैल को दोपहर तक ओपन रखे जाएंगे। इनमें GST/TIN2.0/e-receipts luggage files भी शामिल होंगे।

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First Published: Mar 22, 2023 9:33 AM

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