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RBI की नई लोकपाल योजना, जानिए कैसे बैंक और दूसरे संस्थानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप

RBI ने हाल ही में 'एक देश-एक लोकपाल' योजना शुरू की है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 16, 2021 पर 3:23 PM
RBI की नई लोकपाल योजना, जानिए कैसे बैंक और दूसरे संस्थानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना शुरू की है। यह एक तरह से 'एक देश-एक लोकपाल' सिस्टम है, जिसका मकसद बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFC) और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ ग्राहकों की ओर से आने वाले शिकायत के निवारण सिस्टम को मजबूत बनाना है।

सर्वत्र टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, वाइस-चेयरमैन और MD मंदार अगाशे कहते हैं, "नए-नए तरह के पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी आने के चलते 'एक देश-एक लोकपाल' सिस्टम यूजर्स के लिए काफी अहम बूमिका निभाएगा। ग्राहक अब किसी भी बैंक, पेमेंट सिस्टम के खिलाफ एक ही जगह शिकायत दर्ज करा सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे और उस पर फीडबैक हासिल कर सकेंगे। इससे उनके समय के साथ धन की भी बचत होगी। आइए स्टेप-दर-स्टेप प्रक्रिया के जरिए जानते हैं कि कस्टमर लोकपाल सिस्टम में कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

आप लोकपाल के पास कई तरह से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर जाएं। या CRPC@rbi.org.in पर ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म भरकर और चंडीगढ़ में आरबीआई द्वारा स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रॉसेसिंग सेंटर' को भेजकर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

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