RBI hikes limit on OTP : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड्स और UPI (Unified Payment Interface) के जरिये बार-बार होने वाले पेमेंट्स पर ऑटो डेबिट अनिवार्य मंजूरी की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है।
RBI hikes limit on OTP : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड्स और UPI (Unified Payment Interface) के जरिये बार-बार होने वाले पेमेंट्स पर ऑटो डेबिट अनिवार्य मंजूरी की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है।
केंद्रीय बैंक के बीते साल 1 अक्टूबर को लागू दिशानिर्देशों में कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड (credit cards), डेबिट कार्ड (debit cards) और यूपीआई (UPI) के जरिये बार-बार होने वाले पेमेंट पर एडिशनल फैक्टर अथेंटिकेशन (एएफए) अनिवार्य कर दिया था।
अब 15,000 रु. से ऊपर के रिकरिंग पेमेंट के लिए ही आएगा OTP
पिछले दिशानिर्देशों के तहत, 5,000 रुपये के कम के पेमेंट के लिए एकमुश्त व्यवस्था के रूप में AFA को लागू करना था, जबकि इस लिमिट से ऊपर के सभी ट्रांजेक्शंस के लिए यूजर द्वारा वन टाइम पासवर्ड (OTP) को मंजूरी दी जानी थी।
अब कस्टमर्स को सिर्फ 15,000 रुपये से ऊपर के भुगतान के लिए बैंक से भेजे गए OTP से रिकरिंग ट्रांजेक्शंस यानी बार-बार किए जाने वाले पेमेंट को मंजूरी देनी होगी।
इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन फीस जैसे बड़े पेमेंट होंगे आसान
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद इस कदम का ऐलान किया और कहा कि इससे ग्राहकों के लिए पेमेंट सुविधाजनक हो जाएगा। उन्होंने कहा, “आरबीआई ने ग्राहकों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई-मैंडेट आधारित रिकरिंग पेमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए फ्रेमवर्क पेश किया था। अब ज्यादा धनराशि वाले सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन फीस जैसे पेमेंट को आसान बनाने के लिए इस लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जा रहा है।”
ग्राहकों को मिलेगी सुविधा
गवर्नर ने कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत बड़ी संख्या में घरेलू और 3,400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट्स ने समर्थन में 6.25 करोड़ मैंडेट पंजीकृत कराए हैं। उन्होंने कहा, इससे फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध फायदे लिए जा सकेंगे और ग्राहक के लिए सहूलियत बढ़ेगी।
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