RBI: कटे-फटे और पुराने नोटों के बदले कितने रुपए मिलते हैं? जानिए क्या है RBI का नियम

RBI: केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर कोई बैंक कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोट बदला सकता है। बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोट सिर्फ RBI के इश्यू ऑफिस में जमा होते हैं। आपके पास फटे नोट का जितना हिस्सा होगा। बैंक आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न करेगा

अपडेटेड Feb 19, 2023 पर 9:23 AM
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2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरा पैसा मिलेगा

RBI: कई बार लोगों को ऐसे नोट मिल जाते हैं, जो कुछ ज्यादा ही कटे-फटे होते हैं। इन नोटों को कोई दुकानदार लेने को भी तैयार नहीं होता है। ऐसे में आपके पास उस नोट को अपने पास रखे रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। वहीं कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर अक्सर तमाम तरह की बाते बाजार में अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती हैं। कई बार देखा गया है कि लोगों को इस तरह के नोट बदलवाने के लिए बैकों और दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते आम आदमी ठगी का शिकार हो जाता है।

अगर आपके पास भी ऐसे नोट है तो दलालों के चक्कर में न पड़े वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। इन कटे-फटे नोटों को लेकर सीधे बैंक में जाएं और वहां बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कटे-फटे नोटों के एक्सचेंज को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। जिसके अनुसार सभी ऐसे नोट जो अभी मार्केट में चलने लायक स्थिति में नहीं है। उन्हें चलन से वापस लेकर उनकी जगह नए नोटों को मार्केट में जारी किया जाए।

जानिए क्या है नियम


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई बैंक कटे-पटे नोट बदलने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बैंक की ओर से कटे-फटे नोट नहीं बदलने की स्थिति में ग्राहक RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। एक बार में एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 20 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हैं। जिनकी अधिकतम वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक इसका भुगतान तुरंत काउंटर पर कर देते हैं। इससे अधिक वैल्यू के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते हैं और पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं।

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जले हुए नोटों को कैसे बदलें

बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है। इन्हें सिर्फ RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकता है। बैंक आपसे हर तरह के कटे-फटे या गंदे नोट वापस ले सकती है, लेकिन यहां ध्यान देना होगा कि नोट के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद होने चाहिए। बैंक यह भी देखता है कि क्या किसी नोट को जानबूझकर तो नहीं नुकसान पहुंचाया गया है।

फटे नोट पर कितने रुपये मिलेंगे?

आपका नोट कितना फटा है। उसी हिसाब से पैसे वापस मिलते हैं। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिलेगा।

नकली नोट नहीं बदलता बैंक

बैंक टेप लगे हुए, थोड़े से फटे हुए, गले हुए और जले हुए नोट बदलता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि बैंक नकली नोट नहीं बदलता है और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी।

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