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30 सितंबर तक ही बैंक में बदलवा सकते हैं 2,000 के नोट, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

RBI ने लोगों को 30 सितंबर तक बैंकों में अपने दो हजार के नोटों को बदलने का वक्त दिया है। यानी आप इस तारीख तक बैंक में अपने 2,000 के नोटों को जमा कराने का वक्त दिया है। यानी 30 सितंबर तक 2,000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपके पास 2,000 के नोटों को बदलवाने के लिए अब केवल सितंबर भर का वक्त बचा रह गया है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 01, 2023 पर 10:49 PM
30 सितंबर तक ही बैंक में बदलवा सकते हैं 2,000 के नोट, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस
BI ने लोगों को 30 सितंबर तक बैंकों में अपने नोटों को बदलने का वक्त दिया है। यानी आप इस तारीख तक बैंक में अपने 2,000 के नोटों को जमा कराने का वक्त दिया है

कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2,000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया था। हालांकि RBI ने लोगों को 30 सितंबर तक बैंकों में अपने नोटों को बदलने का वक्त दिया है। यानी आप इस तारीख तक बैंक में अपने 2,000 के नोटों को जमा कराने का वक्त दिया है। यानी 30 सितंबर तक 2,000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपके पास 2,000 के नोटों को बदलवाने के लिए अब केवल सितंबर भर का वक्त बचा रह गया है।

ऐसे बदलवा सकते हैं अपने 2,000 के नोट

अपने 2,000 के नोटों को बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा। इसके बाद आपको रिक्वीजीशन स्लिपु भरना होगा और उसमें आपको अपनी जारी जरूरी डिटेल को भरना होगा। अब आप जिस नोट को चाहते हैं उसके साथ बदले जाने के लिए 2,000 के नोटों को पर्ची के साथ जमा करना होगा। आपको यह भी बता दें कि अलग अलग बैंकों के हिसाब से यह प्रोसेस अलग अलग भी हो सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट बदलने के मामले में बैंक अपनी प्रक्रिया और मानकों का पालन करेंगे।

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एक बार में बदलवा सकते हैं इतने नोट

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