ऐसे टैक्सपेयर्स जो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हो रही थी।
डेडलाइन कम से कम 15 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सीबीडीटी को इस डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने को कहा है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब बिलेटेड (Belated Income Tax Return) या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए दो हफ्ते से ज्यादा का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
PIL की सुनवाई पर कोर्ट का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर यह आदेश दिया है। चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि आईटीआर यूटिलिटी के प्रोसिजर में कई बदलाव किए गए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है।
इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स की नई रीजीम में 25,000 रुपये तक और पुरानी रीजीम में 12,500 रुपये तक रिबेट क्लेम किया जा सकता है। पुरानी टैक्स रीजीम में सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोग इस रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स यह रिबेट क्लेम कर सकते हैं।
बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग क्या है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स को दी है, जो किसी वजह से तय तारीख यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 है।
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ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। बॉम्बे हाईकोर्ट के डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब 15 जनवरी, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।