Budget 2026: क्या आज खत्म हो जाएगा पुराना इनकम टैक्स स्लैब? होम लोन लेने वालों पर क्या पड़ेगा असर

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में थोड़ा ही समय बचा है। जैसे-जैसे बजट का दिन नजदीक आ रहा है, टैक्सपेयर्स के मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बार पुराने इनकम टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म कर देगी

अपडेटेड Feb 01, 2026 पर 6:07 AM
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Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में थोड़ा ही समय बचा है।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में थोड़ा ही समय बचा है। जैसे-जैसे बजट का दिन नजदीक आ रहा है, टैक्सपेयर्स के मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बार पुराने इनकम टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म कर देगी। खासतौर पर मिडिल क्लास और होम लोन लेने वाले लोग इसे लेकर ज्यादा परेशान हैं।

अभी देश में 2 इनकम टैक्स रिजीम

फिलहाल देश में दो टैक्स सिस्टम मौजूद हैं। एक पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा नया टैक्स रिजीम। टैक्सपेयर्स अपनी जरूरत और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन सरकार पिछले कुछ सालों से नए टैक्स रिजीम को ज्यादा बढ़ावा दे रही है।


क्यों बढ़ी पुराना टैक्स रिजीम खत्म होने की चर्चा

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। यानी अगर कोई टैक्सपेयर खुद से कोई चुनाव नहीं करता, तो अपने आप नया टैक्स रिजीम लागू हो जाता है। इसी बदलाव के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि सरकार आने वाले समय में पुराने टैक्स सिस्टम को बंद कर सकती है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट 2026 में ऐसा होना मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स रिजीम पर निर्भर हैं।

होम लोन वालों के लिए क्यों जरूरी है पुराना टैक्स रिजीम?

चार्टर्ड अकाउंटेंट हिता देसाई के मुताबिक, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पुराना टैक्स सिस्टम अब भी बेहद अहम है। इसकी वजह है HRA और होम लोन पर मिलने वाली छूट।

पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस (80D), एजुकेशन लोन ब्याज (80E), LIC, PPF और ELSS जैसे निवेश भी टैक्स कम करने में मदद करते हैं। अगर पुराना टैक्स सिस्टम खत्म होता है और इन छूटों की भरपाई नए सिस्टम में नहीं की जाती, तो होम लोन लेने वालों पर सीधा टैक्स बोझ बढ़ सकता है।

नया टैक्स रिजीम - किसे फायदा

नया टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए आसान है जो ज्यादा टैक्स प्लानिंग नहीं करना चाहते। इसमें टैक्स स्लैब सीधे और आसान हैं। 12 लाख तक की सामान्य इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। साथ ही इसमें कम कागजी काम है और बार-बार निवेश के प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि युवा और सैलरीड क्लास का एक बड़ा हिस्सा नए टैक्स सिस्टम को चुन रहा है।

पुराना टैक्स रिजीम आज भी क्यों पसंद

पुराना टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो टैक्स सेविंग में एक्टिव रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स, होम लोन लेने वाले और ज्यादा कटौतियां क्लेम करने वाले लोग आज भी इसी सिस्टम को चुनते हैं। नए टैक्स सिस्टम को और आकर्षक बनाया जाए, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम को तुरंत खत्म करना आसान नहीं होगा।

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