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बजट में नियम में बदलाव के ऐलान के बाद क्या विदेश जाने वाले लोगों को ब्लैक मनी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?

बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत छोड़ने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को ब्लैक मनी क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इसके बाद विदेश जाने वाले लोगों खासकर अमीर भारतीय लोगों के बीच काफी कनफ्यूजन पैदा हो गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 27, 2024 पर 9:39 AM
बजट में नियम में बदलाव के ऐलान के बाद क्या विदेश जाने वाले लोगों को ब्लैक मनी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?
टैक्स क्लियरेंस भारत छोड़ने वाले नॉन-रेजिडेंट और कुछ खास तरह के रेजिडेंट्स के लिए पहले से जरूरी है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स के लिए नो-लायबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

भारत छोड़ने वाले लोगों के लिए यूनियन बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए ब्लैक मनी से जुड़े क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश जाना चाहता है तो उसे देश छोड़ने से पहले यह सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इस प्रावधान से अमीर भारतीयों के बीच काफी कनफ्यूजन पैदा हो गया है। वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति छुट्टियां मनाने या कामकाज के सिलसिले में विदेश जाता है तो क्या यह सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? मनीकंट्रोल ने इस प्रावधान को लेकर कनफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है।

सरकार ने क्या बदलाव किया है?

पहले यह जान लेना जरूरी है कि टैक्स क्लियरेंस भारत छोड़ने वाले नॉन-रेजिडेंट और कुछ खास तरह के रेजिडेंट्स के लिए पहले से जरूरी है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स के लिए नो-लायबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब सरकार ने इस नियम का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत ब्लैक मनी रूल्स, 2015 के तहत टैक्स लायबिलिटी को भी शामिल कर दिया है।

सरकार के इस कदम के बाद ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर ब्लैक मनी रूल्स के तहत टैक्स लायबिलिटी है, अथॉरिटीज से क्लियरेंस के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेगा। हालांकि, सेक्शन 230 के नियम रेजिडेंट्स और नॉन-रेजिडेंट्स पर अलग-अलग तरह से लागू होते हैं।

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