PPF Accounts: अलग-अलग बैंकों में खुलवा रखा है एक से ज्यादा PPF अकाउंट? तुरंत कर लें ये काम, वरना डूब जाएगा पैसा!

Multiple PPF Accounts: अक्सर निवेशकों के मन में एक सवाल बार-बार घूमता है कि, 'क्या मैं अलग-अलग बैंकों में एक से ज्यादा PPF अकाउंट खुलवा सकता हूं?' कई बार लोग सुविधा के लिए या फिर सालाना 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाने के लालच में ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने भी ऐसा किया है या करने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए

अपडेटेड Jun 15, 2026 पर 5:54 PM
एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट होने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है

Rules For Multiple PPF Accounts: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF आज भी भारतीय मध्यम वर्ग और सुरक्षित निवेश पसंद करने वाले लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद स्कीम है। सरकारी गारंटी, टैक्स फ्री मैच्योरिटी और कंपाउंडिंग का फायदा इसे नौकरीपेशा लोगों और रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों की पहली पसंद बनाता है।

लेकिन अक्सर निवेशकों के मन में एक सवाल बार-बार घूमता है कि, 'क्या मैं अलग-अलग बैंकों में एक से ज्यादा PPF अकाउंट खुलवा सकता हूं?' कई बार लोग सुविधा के लिए या फिर सालाना 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाने के लालच में ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने भी ऐसा किया है या करने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। पीपीएफ के नियम इस बात की सख्त मनाही करते हैं। आइए समझते हैं कि एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट होने पर क्या कानूनी और आर्थिक नुकसान हो सकते हैं।

'एक व्यक्ति, सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट'


मौजूदा पीपीएफ नियमों के मुताबिक, कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम पर सिर्फ एक PPF अकाउंट ही रख सकता है। यह नियम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं, सरकारी बैंक में या किसी प्राइवेट बैंक में। भले ही आपने अलग-अलग संस्थाओं में दो अकाउंट खोल लिए हों, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वे एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्ज 'मल्टीपल अकाउंट' माने जाएंगे, जो कि पूरी तरह गैर-कानूनी है।

क्यों खतरनाक है एक से ज्यादा PPF अकाउंट रखना?

अक्सर लोग अनजाने में या नौकरी बदलने, शहर बदलने के चक्कर में पुराना अकाउंट भूलकर नया खाता खुलवा लेते हैं, लेकिन इसके नुकसान बेहद गंभीर हैं। पीपीएफ में सालाना निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। अगर आपके पास दो अकाउंट हैं, तो भी आप दोनों को मिलाकर साल में केवल 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं, अलग-अलग नहीं।

जैसे ही टैक्स विभाग या अथॉरिटी को आपके दो खातों का पता चलेगा, वे दूसरे अकाउंट को अवैध या 'अनियमित' घोषित कर देंगे। अनियमित घोषित किए गए दूसरे अकाउंट में जमा की गई राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा टैक्स छूट और मैच्योरिटी के समय भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।

अगर आपके पास पहले से ही दो PPF अकाउंट हैं, तो क्या करें?

अगर आपसे अनजाने में यह गलती हो गई है, तो सरकार इसे तुरंत कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं मानती। इसे सुधारने का एक तरीका रेगुलराइजेशन कराना है। इसके लिए आपको तुरंत अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना चाहिए और खाते को नियमित करने की गाइडलाइन मांगनी चाहिए। आमतौर पर, आपके पहले अकाउंट को प्राइमरी मान लिया जाता है और दूसरे अकाउंट को बंद करके उसका पैसा पहले अकाउंट में मर्ज कर दिया जाता है।

कई निवेशक सोचते हैं कि किसी को क्या ही पता चलेगा! लेकिन याद रखें, मैच्योरिटी पर पैसा निकालने या ट्रांसफर के समय यह गड़बड़ी पकड़ में आ ही जाती है और तब कागजी कार्रवाई बहुत जटिल हो जाती है।

बच्चों के नाम पर PPF अकाउंट का क्या है नियम?

माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अलग पीपीएफ अकाउंट खोलने की अनुमति है, लेकिन यहां भी एक पेंच है। बच्चे के खाते और माता-पिता के अपने खाते को मिलाकर भी कुल सालाना निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये ही रहेगी।

यानी बच्चे का अकाउंट खोलने से आपकी टैक्स बचाने की लिमिट बढ़कर 3 लाख नहीं हो जाती। इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंट कभी भी जॉइंट नहीं खोला जा सकता, यह हमेशा सिंगल नाम से ही खुलता है।

नया अकाउंट खोलने से बेहतर है 'अकाउंट ट्रांसफर' कराना

अगर आपने शहर बदल लिया है या आप अपने बैंक की सर्विस से खुश नहीं हैं, तो नया खाता खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने मौजूदा पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में बेहद आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं। आजकल लगभग सभी बड़े बैंक ऑनलाइन पीपीएफ मैनेजमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे लोकेशन की समस्या अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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