क्या OCI कार्डधारक भी आधार कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन? जानिए UIDAI के नियम और कानून

OCI कार्डधारक अब आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रहे हों। इसके लिए OCI कार्ड, पासपोर्ट और भारतीय पते का प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।

अपडेटेड Dec 14, 2025 पर 6:37 PM
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भारत में रहने वाले OCI (Overseas Citizen of India) कार्डधारक लंबे समय से यह सवाल पूछते रहे हैं कि क्या वे आधार कार्ड बनवा सकते हैं। चूंकि आधार पहचान और कई सरकारी सेवाओं का आधार बन चुका है, ऐसे में OCI नागरिकों के लिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। हाल ही में नियमों को स्पष्ट किया गया है, जिससे अब यह तय हो गया है कि किन परिस्थितियों में OCI कार्डधारक आधार के लिए पात्र होंगे।

कौन कर सकता है आवेदन?

UIDAI के नियमों के अनुसार, OCI कार्डधारक तभी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं जब उन्होंने आवेदन से पहले के 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में बिताए हों। यानी केवल वे OCI नागरिक जो भारत में लंबे समय तक रहते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि आधार केवल उन लोगों को मिले जो वास्तव में भारत में निवास कर रहे हैं।

जरूरी दस्तावेज


OCI कार्डधारकों को आधार के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं:

- OCI कार्ड और पासपोर्ट पहचान प्रमाण के तौर पर।

- भारतीय पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या किराए का एग्रीमेंट।

- जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े दस्तावेज।

इन दस्तावेजों के आधार पर ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाता है।

वैधता और उपयोग

OCI कार्डधारकों को जारी किया गया आधार कार्ड भारतीय नागरिकों की तरह ही काम करता है। वे इसका उपयोग बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग, मोबाइल कनेक्शन और अन्य सेवाओं में कर सकते हैं। हालांकि, यह उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं देता। आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है।

कई OCI नागरिक भारत से गहरा जुड़ाव रखते हैं यहां उनके परिवार रहते हैं, वे लंबे समय तक यहां काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। ऐसे में आधार कार्ड उनके लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत से जुड़ाव और सुविधा का प्रतीक बन जाता है। वहीं, नियमों की स्पष्टता से अब उनकी उलझन दूर हो गई है।

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