लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आईटीआर के फॉर्म 1 और फॉर्म 4 जारी कर दिए हैं। ये नोटिफाईड आईटीआर वित्त वर्ष 2024-25 यानी एसेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए हैं। ITR-1 और ITR-4 के नोटिफाई होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बाकी फॉर्म भी जल्द ही नोटिफाई हो जाएंगे। नए आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले आईटीआर-1 में कैपिटल गेन टैक्स को दिखाने का प्रावधान नहीं था। अब नए बदलाव के बाद लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है तो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले कैपिटल गेन की स्थिति में टैक्सपेयर्स को आईटीआर-2 फॉर्म फाइल करना होता था। आईटीआर-1 फॉर्म में इक्विटी से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स को शामिल करने के अलावा कोई अहम बदलाव नहीं हुआ है।
