केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीने लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समयसीमा तय कर दी है जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
समय पर पेंशन प्रोसेस को करना होगा पूरा
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। ताकि, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए, कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी।
रिटायरमेंट से एक साल पहले: सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरुआती काम शुरू करना होगा।
रिटायरमेंट से छह महीने पहले: कर्मचारी को आवश्यक फॉर्म अपने ऑफिस प्रमुख को जमा करने होंगे।
रिटायरमेंट से चार महीने पहले: ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस (PAO) को भेजना होगा।
रिटायरमेंट से एक महीने पहले: पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस (CPAO) को भेजना होगा।
नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) दी जाएगी।
सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करें ताकि समय पर रिटायरमेंट के बकाया का पेमेंट तय हो सके।
पेंशनर के दस्तावेज जमा करने की तारीख (रिटायरमेंट से छह महीने पहले)
ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख (रिटायरमेंट से 4 महीने पहले)। इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपने पेंशन संबंधी कामों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।