PAN-Aadhaar Linking: कुछ खास लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन, CBDT ने जारी किया नया आदेश

अन्य सामान्य PAN होल्डर्स वर्तमान में पेनल्टी के साथ PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। बिना पेनल्टी ऐसा करने के लिए डेडलाइन 30 जून, 2023 थी। याद रहे कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए जरूरी है कि दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो

अपडेटेड Apr 05, 2025 पर 4:03 PM
Story continues below Advertisement
CBDT ने इस बारे में 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने PAN-आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुछ खास लोगों के लिए पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। ये वे लोग हैं, जिन्हें आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले भरे गए आधार फॉर्म की एनरोलमेंट ID के बेसिस पर PAN अलॉट हुए हैं। अन्य सामान्य PAN होल्डर्स वर्तमान में पेनल्टी के साथ PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। बिना पेनल्टी ऐसा करने के लिए डेडलाइन 30 जून, 2023 थी।

CBDT ने 3 अप्रैल को जारी हुए नोटिफिकेशन में कहा है, 'इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (1961 का 43) के सेक्शन 139AA के सब-सेक्शन (2A) से हासिल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार नोटिफाई करती है कि ऐसा हर व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर, 2024 से पहले फाइल किए गए आधार एप्लीकेशन फॉर्म की एनरोलमेंट ID के बेसिस पर PAN अलॉट हुआ है, वह अपने आधार नंबर के बारे में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (सिस्टम्स) या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (सिस्टम्स) या इन अधिकारियों की ओर से ऑथराइज्ड व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले या CBDT की ओर से तय की गई तारीख को सूचित करेगा।'

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंक हो सकते हैं PAN-आधार


इस नए नोटिफिकेशन के तहत PAN-आधार लिंकिंग या आयकर विभाग को आधार नंबर के बारे में सूचना देने की प्रोसेस के बारे में डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि PAN-आधार लिंकिंग की सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रोसेस ही इस मामले में भी लागू रह सकती है। बता दें कि आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक डॉक्युमेंट्स जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी।

PNB ग्राहक 10 अप्रैल तक निपटा लें अपना ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

डिटेल्स में नहीं होना चाहिए मिसमैच

याद रहे कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए जरूरी है कि दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो। अगर डिटेल्स में मिसमैच है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है। इस मिसमैच को दो तरीके से दूर किया जा सकता है- या तो PAN डिटेल्स में करेक्शन कराकर या फिर आधार डिटेल्स में करेक्शन कराकर।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।