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राजनीतिक चंदे के लिए फर्जी छूट क्लेम करना पड़ सकता है महंगा, टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा

अगर किसी शख्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चंदा देकर छूट क्लेम किया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे करदाताओं को चेतावनी जारी की है। ऐसे करदाता जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत राजनीतिक चंदे के लिए छूट क्लेम किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें वेरिफिकेशन मैसेज भेजना शुरू किया है। इसका कैंपेन का मकसद टैक्सपेयर्स के फर्जी दावों पर लगाम कसना है

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 10, 2025 पर 4:01 PM
राजनीतिक चंदे के लिए फर्जी छूट क्लेम करना पड़ सकता है महंगा, टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80GGC टैक्सपेयर्स को राजनीतिक पार्टियों के लिए दिए गए चंदे पर 100 पर्सेंट छूट की अनुमति देता है।

क्या आपने राजनीतिक चंदे के लिए टैक्स छूट क्लेम किया है?

अगर किसी शख्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चंदा देकर छूट क्लेम किया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे करदाताओं को चेतावनी जारी की है। ऐसे करदाता जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जीजीसी के तहत राजनीतिक चंदे के लिए छूट क्लेम किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें वेरिफिकेशन मैसेज भेजना शुरू किया है। इसका कैंपेन का मकसद टैक्सपेयर्स के फर्जी दावों पर लगाम कसना है। सूत्रों के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग को यह आशंका है कि कुछ टैक्सपेयर्स फर्जी चंदा दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश कर सकते हैं।

क्या है इनकम टैक्स ऐक्ट का सेक्शन 80GGC और कैसे होता है इसका दुरुपयोग?

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80GGC टैक्सपेयर्स को राजनीतिक पार्टियों के लिए दिए गए चंदे पर 100 पर्सेंट छूट की अनुमति देता है। हालांकि, यह चंदा चेक, बैंक, ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट के जरिये दिया चाहिए। कैश के रूप में दिए गए चंदे पर छूट क्लेम नहीं किया जा सकता। दरअसल, कई ऐसे लोग हैं, जो वास्तव में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर उनका समर्थन करते हैं। हालांकि, कई ऐसे भी टैक्यपेयर्स होते हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ रिटर्न में फर्जी तरीके से इसका जिक्र कर देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ साल से इस तरह की गतिविधियों पर सख्त निगाह रख रहा है। मिसाल के तौर पर 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है, जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है।

हम आपको यहां बता रहे हैं यह टैक्स सेविंग घोटाला ITR में कैसे काम करता है?

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