पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFDRA) ने सभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब कुछ दस्तावेजों को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) पर पेंशन कॉर्पस निकालने से पहले अपलोड करना अनिवार्य होगा। एनपीएस निकासी से जुड़े ये नियम एनपीएस से बाहर निकलने वाले ग्राहकों के लिए सालाना भुगतान को तेज और आसान बना देंगे।
1 अप्रैल से ही लागू हो गए हैं ये नियम
बता दें कि यह नियम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू कर दिया गया है। भारत में पेंशन के सुपरविजन और रेगुलेशन के लिए बनाई गई रेगुलेटरी बॉडी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFDRA) ने पहले कहा था कि सब्सक्राइबर के हित में और उन्हें वार्षिकी आय के समय पर भुगतान के साथ लाभान्वित करने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन से दस्तावेज करने होंगे जमा
इन दस्तावेजों नें NPS निकासी फॉर्म, निकासी अनुरोध में बताए अनुसार पहचान और निवास का प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड की कॉपी को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFDRA) ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से ही इन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य बना दिया गया है।
NPS में शामिल हैं इतने लाख लोग
मौजूदा समय में NPS के तहत 567,116 लाभार्थी शामिल हैं PFRDA के आंकड़ों के मुताबिक NPS के तहत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के 567,116 लाभार्थी हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है। बता दें कि रिटायरेंट के वक्त किसी भी कर्मचारी की जितनी मंथली सैलरी होती है उसकी आधी रकम उसे हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाती है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं। इसके आधार पर, वे सुपरएनुएशन के वक्त पर एकमुश्त राशि पाने के हकदार होते हैं। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 को लागू हुई थी।