Get App

Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन बढ़ी आगे, अगर अभी भी नहीं कराया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा ये गंभीर अंजाम

सरकार ने ITR दाखिल करने के लिए Pan-Aadhaar Link को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद ही जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। हालांकि अगर आपने अभी भी इस अनिवार्य काम को पूरा नहीं किया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 28, 2023 पर 9:52 PM
Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन बढ़ी आगे, अगर अभी भी नहीं कराया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा ये गंभीर अंजाम
Pan-Aadhaar Link अगर अभी भी नहीं कराया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा ये गंभीर अंजाम

Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पैन आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक का कर दिया गया है। इससे पहले इस अनिवार्य काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। बता दें कि पैन और आधार भारत में सबसे ज्यादा जरूरी और अहम दस्तावेजों में से एक है। लगभग सभी जरूरी सरकारी कामों में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। वहीं हर अक तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड यूज में लाया जाता है।

ITR फाइल करने के लिए जरूरी है Pan-Aadhaar Link

सरकार ने ITR दाखिल करने के लिए Pan-Aadhaar Link को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद ही जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा।

मोबाइल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं Pan-Aadhaar Link, जानें क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pan-Aadhaar Link न कराने पर भुगतने होंगे ये गंभीर परिणाम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें