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EPFO: PF के पैसे कटने के बाद नहीं जमा होने पर जानिए कहां करें शिकायत, ये है बेहद आसान तरीका

EPFO: अगर कंपनी PF के नाम पर पैसे काट लेती है और EPFO में जमा नहीं कराते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 06, 2022 पर 4:18 PM
EPFO: PF के पैसे कटने के बाद नहीं जमा होने पर जानिए कहां करें शिकायत, ये है बेहद आसान तरीका
सैलरी मिलने के 15 दिनों में EPFO में पैसे जमा कराने का नियम है।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization -EPFO) नौकरीपेशा लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। EPFO में जमा रकम एक बेहद सुरक्षित धनराशि है। EPFO के नियम के अनुसार कंपनी और कर्मचारी की ओर से PF अकाउंट में हर महीने बेसिक सैलरी और DA का 12-12 फीसदी पैसा जमा कराया जाना चाहिए। सैलरी मिलने के 15 दिन के भीतर जमा करने का नियम है।

जब भी कंपनी कर्मचारियों का PF पैसा जमा करती है तो EPFO की ओर से कर्मचारियों को एक मैसेज भेजा जाता है। इसके अलावा कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं।

अगर आपकी कंपनी से PF के पैसे काट लिए जाते हैं और EPFO की ओर से आपको कई अपडेट नहीं मिल रहा है। यानी अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने पैसे काट लिए हैं और EPFO में जमा नहीं कराया गया है। तब ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई उपाय हैं। जिससे आप अपने PF के पैसे PF अकाउंट में जमा करा सकते हैं।

पैसे जमा नहीं होने पर ऐसे करें शिकायत

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