ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार दे रही है 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी, 30 नवंबर तक यहां करना होगा अप्लाई

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देतीहै

अपडेटेड Nov 26, 2021 पर 11:10 AM
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PM Kisan Tractor Yojana: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई स्कीम्स चलाती रहती है। सरकार कई योजनाएं उनको ध्यान में रखकर लाईं भी हैं। पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये सालाना उनके खाते में डाले जाते हैं। बीज, खाद, और कई तरह की मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। नई मशीनों और ट्रैक्टर के जरिये खेती करना आसान हो जाता है क्योंकि इससे समय और मेहनत दोनों बच जाता है।

30 नवंबर तक है मौका

किसानों को इसी परेशानी को देखते हुए सरकार सभी स्तर पर किसानों की मदद करती है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। यूपी राज्य के किसान अगर ट्रैक्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो वह 30 नवंबर तक सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।


किन्हें मिलेगी सब्सिडी

महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को सबसे पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है। हालांकि, सामान्य श्रेणी में आने वाले किसानों को राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है।

ट्रैक्टर पर कितनी मिलती है सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30% सब्सिडी दी जाती है।

इस सब्सिडी का लाभ हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

सामान्य वर्ग के किसानों को 20 एचपी तक के ट्रैक्टर खरीदने पर 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।

इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। यहां से ट्रैक्टर खरीदने पर 45,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।

नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए यूपी में शर्तें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए ट्रैक्टरों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने की पात्रता और नियम तय किये गए हैं, जो इस तरह हैं:

सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

नए ट्रैक्टरों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेत के दस्तावेज होना जरूरी है।

एक किसान केवल एक बार सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकता है।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए एक परिवार का एक ही किसान आवेदन कर सकता है।

इस योजना के तहत केवल वही किसान लाभ ले सकते हैं, जिन्हें पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है।

इसके अलावा सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान को किसी अन्य कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए।

जरूरी डॉक्यूमेंट

आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)।

किसान के नाम जमीन के कागजात।

आवेदक किसान के बैंक खाते की पासबुक।

किसान का मोबाइल नंबर।

किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।

क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना

किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए होता है। देश में कई ऐसे किसान है जो आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। वह या तो किराए पर ट्रैक्टर लेते हैं या बैल के जरिये खेती करते हैं। ऐसे ही किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मिलता है।

50 प्रतिशत मिलती है सब्सिडी

किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी (PM Kisan Tractor Yojana) देती है। इसके तहत किसान कंपनी से आधे दाम पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बाकी का पैसा सरकार देगी। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने-अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50 % तक सब्सिडी देती है।

ऐसे उठाएं लाभ

सरकार सिर्फ एक ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी देती है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास किसान आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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