GST Rates Revised : क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? यहां देखिए पूरी लिस्ट

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे

अपडेटेड Jun 30, 2022 पर 10:54 AM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में ज्यादा आइटम्स को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने जा रहा है

GST Rates Revised : चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 47वीं बैठक में ज्यादा आइटम्स को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने जा रहा है। काउंसिल ने फूड आइटम्स की पैकिंग से पहले आइटम्स पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। अनाज सहित अनपैक आइटम्स पर उसी दर से टैक्स लगेगा, जितना पैक सामानों पर लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार जीओएम ने अपनी सिफारिशें भी पेश कीं।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे। बजाज से पहले सीतारमण ने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा, जीओएम की छूट और इनवर्जन में सुधार से जुड़ी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

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पैकेज फूड (Packaged Food)

जीएसटी पैनल ने पैकेज्ड फूड आइटम्स को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज में कहा, कुछ फूड आइटम्स, अनाज आदि प्रीपैकेज्ड और प्री-लेबल्ड रिटेल पैक को टैक्स से छूट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, जिसमें दही, लस्सी और बटर मिल्क शामिल हैं।

बैंक चेक बुक

बैंक चेक (लूज चेक या चेक बुक) इश्यू करने के लिए जो फीस वसूलते हैं, उस पर अब 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

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होटल रूम

ऐसे होटल रूम जिसका रोजाना का किराया 1000 रुपये से कम है, उन पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। अभी तक 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम को टैक्स से छूट हासिल थी।

हॉस्पिटल बेड

अस्पतालों में मरीज से प्रति दिन 5,000 से ज्यादा रूम रेंट (आईसीयू को छोड़कर) पर बिना आईटीसी के 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।

एलईडी लाइट्स, लैम्प

एलईडी लाइट्स, फिक्चर, एलईडी लैम्प्स की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। जीएसटी काउंसिल ने इनवर्टिड ड्यूटी स्ट्रक्चर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने की सिफारिश की है।

चाकू

कटिंग ब्लेड्स के साथ चाकू, पेपर नाइव्स, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, फोर्क्स, लैडल्स, स्किमर्स, केक सर्वर आदि अब 12 फीसदी के बजाय 18 फीसदी स्लैब में आएंगे।

पम्प और मशीनें

सेंट्रीफ्यूगल, पम्प, डीप ट्यूब वेल टरबाइन पम्प, सबमर्सिबल पम्प, बाइसकिल पम्प जैसे पानी की हैंडलिंग के लिए बनाए गए बिजली चालित पम्पों पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। क्लीनिंग, सॉर्टिंग या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, सीड, ग्रीन पल्सेज; मिलिंग इंडस्ट्री या अनाज आदि के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों, पवन चक्की या हवा आधारित आटा चक्की, वेट ग्राइंडर पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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जीएसटी में रेट में बदलाव से ये आइटम हो जाएंगे सस्ते

रोपवे राइड्स

जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिये गुड्स और पैसेंजर्स की आपूर्ति पर जीएसटी दर इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विसेज के साथ 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

गुड्स कैरेज रेंट

जीएसटी काउंसिल ने ऑपरेटर्स के साथ गुड्स कैरेज पर जीएसटी घटाकर 18 फीसदी से 12 फीसदी कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को भी शामिल किया जाएगा।

ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज

स्प्लिंट्स और अन्य फैक्चर अप्लायंसेज, शरीर के कृत्रिम अंग, पहने जाने वाले या ले जाए जाने वाले अन्य अप्लायंसेज या किसी कमी या अपंगता को दूर करने के लिए शरीर में इमप्लांट करने वाले सामान, इंट्राओकुलर लेंस पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

रक्षा सामान

निजी एंटिटीज या वेंडर्स द्वारा आयात किए जाने वाले कुछ डिफेंस आइटम्स जिन्हें सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उनको आईजीएसटी से छूट दे गई है।

MoneyControl News

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First Published: Jun 30, 2022 10:52 AM

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