जिन भी लोगों ने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया गया है। इनवैलिड पैन कार्ड के कई सारे नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान यह है कि इसके सहारे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में अगर आप आज यानी 9 जुलाई 2023 के दिन भी 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना पैन आधार लिंक करते हैं तो आपके पैन कार्ड को एक्टिव होने में 30 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में जिन भी लोगों ने 1 जुलाई के बाद आपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है वे 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।
आपको लगेगी 6,000 रुपये की चपत
ऐसे में अगर आप 31 जुलाई यानी डेडलाइन से पहले अपना आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये की चपत लग जाएगी। दरअसल अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो इसे लेट आईटीआर माना जाएगा। बता दें कि अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो लेट आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अपने इनवैलिड पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी कि आपको कुल 6,000 रुपये की चपत लगेगी।
इन लोगों के लिए केवल 1,000 रुपये है जुर्माना
बता दें कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको लेट आईटीआर फाइल करने पर केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही अपने इनवैलिड पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करने के लिए भी आपको 1,000 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि फिर भी आपको 2,000 रुपये की चपत लगेगी ही। बता दें कि अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर 2023 तक अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं।