पेंशनर्स के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सिर्फ 9 दिन का सयम बचा है। है। हर साल पेंशनर्स को अपनी पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करना होता है। अगर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
- जीवन प्रमाण पत्र (Life certificate) देश भर में पेंशनभोगियों के लिए बिना किसी परेशानी या ब्रेक के अपना मासिक भत्ता यानी पेंशन पाने का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है।
- पेंशनभोगियों को उनका बकाया पैसा पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDA) जैसे बैंकों, डाकघरों और अन्य को अपने घर बुलाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
- हर साल पेंशनर्स को अपनी पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करना होता है। अगर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो उन्हें पेंशन रूक जाएगी।
-लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है। सीनियर सिटिजन एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं।
- इसके लिए एक सुरक्षित आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी जरूरी है।
- पेंशनभोगी, साथ ही PDA जब भी आवश्यक हो, किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्टोर भी किया जा सकता है।
चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
- पेंशनर्स के पास वैलिड आधार नबंर होना चाहिए
- वर्किंग मोबाइल नबंर चाहिए जिसपर OTP आ सके।
- पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट निकालने से पहले सरकार के Jeevan Pramaan portal पर रजिस्टर करना होगा। उसके बिना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा।