Life Certificate: अगर आप भी पेंशनर्स की केटेगरी में आते हैं तो आपके पास 6 दिन का समय बचा है। पेंशनर्स इन छह दिनों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें, वरना उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। साल में एक बार पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले जमा कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। आइए जानते हैं आप कहां और कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
नहीं होगी कहीं जाने की जरूरत
अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम अब आप अपनी सहूलियत से घर बैठे कर सकते हैं। यहां आपको उन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिये आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
आपके पास आधार कार्ड, मौजूदा मोबाइल नंबर, पेंशन टाइप, PPO नंबर, पेंशन का अकाउंट नंबर तैयार रखना होगा। ताकि एजेंट या पोस्टमैन के आने पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सके। इसके लिए आपका आधार कार्ड नबंर पेंशन देने वाली एजेंसी यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास रजिस्टर होना जरूरी है।
यहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।