1 सितंबर को लॉन्च होगी 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल, आपको करोड़पति बना सकती है केंद्र सरकार की यह योजना, ऐसे ले पाएंगे हिस्सा

ग्राहकों की तरफ से सभी खरीदारी के लिए बिल मांगने को प्रोत्साहित करने के मकसद के लिए सरकार यह पहल लेकर आ रही है। शुरुआती दौर में यह पहल असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा इसे केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से शुरू किया जाएगा

अपडेटेड Aug 31, 2023 पर 7:17 PM
CBIC ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हमेशा अपनी खरीदारी का जीएसटी चालान मांगें! मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर, 2023 से शुरू की जा रही है

भारत सरकार 1 सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल को शुरू करने जा रही है। ग्राहकों की तरफ से सभी खरीदारी के लिए बिल मांगने को प्रोत्साहित करने के मकसद के लिए सरकार यह पहल लेकर आ रही है। शुरुआती दौर में यह पहल असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा इसे केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से शुरू किया जाएगा। इस योजना को गुरुग्राम में होने वाले एक कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की करोड़पति बनाने वाली इस योजना को लेकर CBIC ने एक ट्वीट भी किया है।

CBIC ने किया है ये ट्वीट

CBIC ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हमेशा अपनी खरीदारी का जीएसटी चालान मांगें! मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर, 2023 से शुरू की जा रही है। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' के विजेताओं को हर तिमाही में 1 करोड़ रुपये के दो बंपर ईनाम दिए जाएंगे। इस योजना के तहत मंथली और हर तीसरे महीने ड्रॉ निकाले जाएंगे। इस दौरान विजेताओं को 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का नगद ईनाम दिया जाएगा। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

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ऐसे ले पाएंगे इसमें हिस्सा

'मेरा बिल मेरा अधिकार' में हिस्सा लेने के लिए आपको इसकी वेबसाइट web.merabill.gst.gov.in/login पर जाना होगा या फिर आपको इसके ऐप के जरिए लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर और स्टेट जैसे डिटेल भरकर नियम शर्तों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद आफको कम से कम 200 रुपये का बिल सबमिट करना होगा। एक व्यक्ति एक महीने में केवल 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि होनी चाहिए।

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