बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मुआवजे के खिलाफ एक बीमा कंपनी (Assurance Company) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि टायर फटना दैवीय घटना (Act of God) नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही है। जस्टिस एस जी डिगे की सिंगल पीठ ने 17 फरवरी के अपने आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले के खिलाफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (New India Assurance Company Limited) की अपील खारिज कर दी। न्यायाधिकरण ने इस बीमा कंपनी को मकरंद पटवर्धन के परिवार को 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
