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New GST Rules: इन बिजेनेसेज के लिए 1 मई से बदल जाएगा जीएसटी का यह नियम, जानें डिटेल

New GST Rules: आगामी 1 मई से कुछ बिजेनेसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नियम बदल जाएंगे। जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि अब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले बिजेनेसों को 1 मई से अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को इसके जारी होने के 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा

Moneycontrol Newsअपडेटेड Apr 13, 2023 पर 8:22 PM
New GST Rules: इन बिजेनेसेज के लिए 1 मई से बदल जाएगा जीएसटी का यह नियम, जानें डिटेल
New GST Rules: आगामी 1 मई से कुछ बिजेनेसों के लिए GST के नियम बदल जाएंगे

New GST Rules: आगामी 1 मई से कुछ बिजेनेसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नियम बदल जाएंगे। GST नेटवर्क ने कहा है कि अब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले बिजेनेसों को 1 मई से अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को इसके जारी होने के 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा। फिलहाल कारोबारी ऐसे चालान को IRP पर करेंट डेट में अपलोड करते हैं, भले ही इसे कभी भी जारी किया गया हो।

GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को सलाह देते हुए कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए ई-चालान को IRP पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक समय सीमा लगाने का फैसला किया है।

GSTN ने कहा, "समय से अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए अब इस कैटेगेरी के टैक्सपेयर्स को रिपोर्टिंग की तारीख पर 7 दिनों से अधिक पुराने चालानों की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" टैक्सपेयर्स को इस नए बदलाव का अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए नए फॉर्मेट को 1 मई, 2023 से लागू किया जाएगा।

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