New GST Rules: आगामी 1 मई से कुछ बिजेनेसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नियम बदल जाएंगे। GST नेटवर्क ने कहा है कि अब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले बिजेनेसों को 1 मई से अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को इसके जारी होने के 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा। फिलहाल कारोबारी ऐसे चालान को IRP पर करेंट डेट में अपलोड करते हैं, भले ही इसे कभी भी जारी किया गया हो।
