Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन में अब बचे हैं केवल चार दिन, जानें कैसे कर सकते हैं इसके लिए 1,000 रुपये का भुगतान

Pan-Aadhaar Link: सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक दूसरे के साथ लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक इन दोनों भी दस्तावेजों को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक सभी पैन कार्ड धारकों को 30 जून 2023 तक इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है

अपडेटेड Jun 26, 2023 पर 2:34 PM
Story continues below Advertisement
अगर आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो इसे तुरंत करा लें

Pan-Aadhaar Link: अगर आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो इसे तुरंत करा लें। क्योंकि पैन आधार लिंक की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक दूसरे के साथ लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक इन दोनों भी दस्तावेजों को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक सभी पैन कार्ड धारकों को 30 जून 2023 तक इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तय की गई थी बाद में इसे बढ़ा कर 30 जून 2023 तय कर दी गई है। हालांकि इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

कैसे कर सकते हैं आधार को पैन से लिंक

1 जुलाई, 2022 से 1000 रुपये का निर्धारित शुल्क एक ही चालान में भुगतान किया जाना चाहिए, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकेज रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले लागू होगा। पैन-आधार लिंकेज के लिए शुल्क का भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स सुविधा के जरिये से किया जाना चाहिए। आप ई-पे टैक्स सुविधा पर जाकर अधिकृत बैंकों की सूची पा सकते हैं। अगर अब कोई अपना पैन और आधार लिंक करना चाहता है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। एनएसडीएल पोर्टल पर भुगतान करने के लिए चालान नंबर आईटीएनएस 280 का उपयोग करके इसे पूरा किया जा सकता है। आयकर विभाग की कर सूचना नेटवर्क वेबसाइट (अन्य रसीदें) पर मुख्य शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और लघु शीर्ष 500 के साथ चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके लेट फीस का भुगतान किया जा सकता है।

Bank Holidays July 2023: फौरन निपटाएं जरूरी काम, जुलाई महीने में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, यहां देखिए पूरी लिस्ट


इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं फीस का भुगतान

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर करके ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट के लिए कॉन्टिन्यू करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर करके वेरिफाई करने के बाद ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स पर कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 पर क्लिक करके अदर रेसिपेंट्स पर क्लिक करके कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अदर के तहत क्लिक करके 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jun 26, 2023 2:34 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।