PAN-Aadhaar Linking Penalty: 1 जुलाई पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माना दोगुना हो चुका है। 30 जून तक पैन-आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश के अनुसार बोर्ड ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। हालांकि, अब इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यहां आपको बता रहे हैं कि आपको ये पेनल्टी कैसे भरनी होगी।
1 जुलाई, 2022 के बाद से पैन-आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये देने होंगे। अब फीस को समय के हिसाब से बांट दिया गया है।
यहां ऐसे भरना होगा जुर्माना
स्टेप 1: आधार-पैन लिंकिंग के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp (NSDL) के पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: आधार-पैन लिंकिंग के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें
स्टेप 3: tax applicable को सिलेक्ट करें।
स्टेप 4: आपको माइनर हेड (Minor head 500) के तहत पेमेंट करनी है।
स्टेप 5: नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें
स्टेप 6: पैन नंबर डाले और असेसमेंट ईयर भरें।
स्टेप 7: कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें। पेमेंट होने के बाद साइट आपसे पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफरर्मेशन दिखाई देगा।
- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।