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किसी की मौत के बाद उसके PAN, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट का क्या करें? जानिए पूरी डिटेल

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स में से एक माने जाते हैं। किसी गलत हाथ में पड़ने से इनका दुरुपयोग भी हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2022 पर 12:29 PM
किसी की मौत के बाद उसके PAN, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट का क्या करें? जानिए पूरी डिटेल
मृतक के आधार कार्ड का गलत उपयोग न हो, ये देखना मृतक के परिवार की जिम्मेदारी होती है।

आमतौर पर किसी भी तरह के सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम निपटाने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इन डॉक्यूमेंट्स को हमारे पहचान पत्र के अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्‍तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल है कि मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? क्या ये अपने आप ही रद्द हो जाते हैं या परिजनों को इसे रद्द कराना होता है? आइए आपको बताते हैं

पैन कार्ड

इनकम टैक्स भरने के लिए और कई फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ उठाने कि लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। यह आपके अकाउंट से लिंक होता है। लिहाजा किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क कर पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन सरेंडर करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मृतक के सभी अकाउंट बंद हो चुके हैं।

संभालकर रखें पासपोर्ट

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