आमतौर पर किसी भी तरह के सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम निपटाने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इन डॉक्यूमेंट्स को हमारे पहचान पत्र के अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल है कि मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? क्या ये अपने आप ही रद्द हो जाते हैं या परिजनों को इसे रद्द कराना होता है? आइए आपको बताते हैं
