पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट सरकार ने कर दी तय, टंकी फुल कराना भूल जाइये, बाइक और कार में सिर्फ इतना मिलेगा तेल

Petrol Diesel Sale in Tripura: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री पर कुछ पाबंदिया लगा दी है। इसमें पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। बाइक में 200 रुपये और कार के लिए 500 रुपये का ईंधन मिलेगा। जानिए आखिर यह पाबंदी क्यों लगाई गई हैं

अपडेटेड May 09, 2024 पर 5:14 PM
Petrol Diesel Sale in Tripura: त्रिपुरा में मालगाड़ियों के कम आने की वजह से राज्य में पेट्रोल-डीजल की कमी हो गई है।

Tripura Fuel Crisis: अगर आप बाइक या कार से चल रहे हैं तो सावधान हो जाए। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बाइक या कार की टंकी फुल हो जाएगी। दरअसल त्रिपुरा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बाइक और कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल –डीजल की लिमिट तय कर दी गई है। यानी अब आपको त्रिपुरा में तय लिमिट के हिसाब से ही पेट्रोल-डीजल मिलेगा। राज्य सरकार ने यह लिमिट 1 मई 2024 से लागू कर दी है। कब तब तक यह लिमिट लागू रहेगी, इस बारे में अभी तक कोई आदेश सामने नहीं आया है।

राज्य सरकार के मुताबिक दो पहिया वाहनों को रोजाना सिर्फ 200 रुपये का तेल मिलेगा। वहीं चार पहिया वाहन में रोजाना 500 रुपये का तेल भरा सकते हैं। राज्य में मालगाड़ियों की आवाजाही में कमी आई है। जिससे पेट्रोल-डीजल के स्टोर में कमी आई है। ऐसे में सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खरीद बिक्री में लिमिट तय कर दी है।

राज्य में पेट्रोल-डीजल की कमी क्यों हुई?


दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की घटनाएं सामने आईं थी। जिससे मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात के समय अभी भी रोक लगाई गई है। जिससे ट्रेनों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बेहद कमजोर हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, कि सप्लाई कम होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल पंपों को आदेश दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेच सकते हैं। वहीं मिनी बस को 40 लीटर, ऑटो रिक्शा को और तिपहिया वाहनों को 15 लीटर रोजाना तेल मिलेगा।

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