Rapido fined ₹10 lakh: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन निजी बाइक-टैक्सी कंपनी रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने राइड-हेलिंग सर्विस रैपिडो को उन ग्राहकों को पैसे देने का निर्देश भी दिया है जिन्होंने कंपनी के 'पांच मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपये' ऑफर का इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं। CCPA ने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद यह कार्रवाई की।
दरअसल, रैपिडो के इस विज्ञापन में "पांच मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं (AUTO IN 5 MIN OR GET ₹50)" और "गारंटीड ऑटो (Guaranteed Auto)" का वादा किया गया था। CCPA ने पाया कि ये विज्ञापन झूठे एवं उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई। जबकि उससे पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी। CCPA की जांच से पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में 'डिस्क्लेमर' बेहद छोटे या ऐसी शैली में लिखे गए थे कि उन्हें पढ़ पाना बेहद मुश्किल था।
Rapido ने ग्राहकों को बनाया मूर्ख
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 50 रुपये देने का वादा वादा वास्तविक करेंसी नहीं, बल्कि '50 रुपये तक' मूल्य के 'रैपिडो सिक्के' थे। उनका उपयोग केवल मोटरसाइकिल की सवारी के लिए किया जा सकता था। साथ ही इनकी समय सीमा सात दिन के भीतर समाप्त हो जाती थी। CCPA ने पाया कि विज्ञापनों में गारंटी का दावा प्रमुखता से किया गया था। लेकिन नियम एवं शर्तों में कहा गया था कि आश्वासन व्यक्तिगत चालकों द्वारा दिया गया था। न कि रैपिडो द्वारा। यह कंपनी से दायित्व हटाने का प्रयास था।
मंत्रालय ने बयान में कहा, "इस तरह के प्रतिबंधों ने 'ऑफर' की अहमियत को काफी हद तक कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।" भ्रामक विज्ञापनों एवं समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश 2022 के अनुसार, 'डिस्क्लेमर' (सूचना) मुख्य दावों का खंडन नहीं कर सकते या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपा सकते।
CCPA ने कहा कि रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में महत्वपूर्ण शर्तों एवं समय सीमाओं को इस तरह से छिपा दिया था कि वे मुख्य दावे के बराबर प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रहे थे। रैपिडो 120 से अधिक शहरों में काम करता है और इसने कई क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 548 दिन तक भ्रामक अभियान चलाया।
उपभोक्ताओं की कई शिकायतें सेवा में कमियों, 'रिफंड' न मिलने, अधिक पैसे वसूलने और वादा की गई सेवाएं न देने से जुड़ी हैं। अधिकतर शिकायतों का, कंपनी के साथ साझा किए जाने के बावजूद निपटारा नहीं हो पाया। CCPA ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे स्पष्ट शर्तों के बिना 'गारंटी' या 'आश्वासन' देने वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें।
10 लाख रुपये जुर्माने के साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। फिलहाल, संपर्क करने पर रैपिडो के अधिकारियों ने कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया।