देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने इंदिरम्मा महिला शक्ति योजना लॉन्च की है। इसे तेलंगाना राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (Telangana State Minorities Finance Corporation (TSMFC) ने शुरू की है। इस योजना का मकसद अल्पसंख्यक समूहों की पात्र महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन मुहैया कराना है। ताकि वो सिलाई मशीन का बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।
इंदिरम्मा महिला शक्ति योजना में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों की महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए महिलाओं को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इसके बाद ही इस योजना का महिलाएं फायदा उठा सकती हैं। पात्र महिलाओं के पास TSMFC से संबद्ध संस्थान से सिलाई या टेलरिंग में प्रमाणित ट्रेनिंग सार्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
इंदिरम्मा महिला शक्ति योजना में कौन कर सकते हैं अप्लाई?
तेलंगाना राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (TSMFC) की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पात्र महिलाएं 31 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को अपना आवेदन पत्र और उसके साथ लगाए डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास भी जमा करना होगा। इस योजना में गरीब, बेघर, विधवा, तलाकशुदा और अनाथ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के पास सफेद राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में कैडिडेट्स की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में 1,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की उम्र 18 साल से 55 साल के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही कक्षा – 5 पास भी होना जरूरी है।
इंदिरम्मा महिला शक्ति योजना में कैसे करें अप्लाई
1 – सबसे पहले तेलंगाना राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर https://tsmfc.in/ पर विजिट करें।
2 – होम पेज पर “डाउनलोड” या “फ़ॉर्म” का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
3 - अब आपको पीडीएफ में “इंदिराम्मा महिला शक्ति योजना फॉर्म” मिलेगा। जिसे डाउनलोड करके सेव कर लेना है।
4- इस फॉर्म को भरकर संबधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दफ्तर में जमा कर दें।