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पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये काम तो भुगतना पड़ेगा नुकसान

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ऐसा ना होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भुगतान किए गए एक्स्ट्रा टैक्स पर रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। वहीं अगर इस रकम पर कोई इंटरेस्ट दिया जाना है तो उसका भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही TDS और भी ज्यादा काटा जाएगा। अगर आपका पैन-आधार आपस में लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल नहीं कर पाएंगे

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 03, 2023 पर 6:32 PM
पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये काम तो भुगतना पड़ेगा नुकसान
पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar card) आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है

पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar card) आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस अहम और जरूरी काम को करने की लास्ट डेट भी नजदीक आ गई है। 30 जून 2023 आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपको कई सारे गंभीर नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं।

पैन आधार लिंक ना कराने पर होगा ये नुकसान

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ऐसा ना होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भुगतान किए गए एक्स्ट्रा टैक्स पर रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। वहीं अगर इस रकम पर कोई इंटरेस्ट दिया जाना है तो उसका भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही TDS और भी ज्यादा काटा जाएगा। अगर आपका पैन-आधार आपस में लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल नहीं कर पाएंगे। सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट के लिए पैन आधार लिंक होना जरूरी है।

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