1 सितंबर से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India) देश में एक नया नियम लागू करने की तैयारी में है। यह नया नियम ट्राई की ओर से फेक और स्पैम कॉल्स को रोकने और खत्म करने की कड़ी में लाया जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक नया अपडेट जारी किया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई के नए फैसलों को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल को लेकर होने वाली समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कि सरकार पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही कॉल के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए काम कर रही है। TRAI की तरफ से जारी किए गए इस नियम को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई अपने निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के चलते नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की है। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज करना होगा। TRAI ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स Airtel, Jio, BSNL, Vi, MTNL समेत टेलीमार्केटर के साथ 8 अगस्त को एक मीटिंग की थी। जिसमें मार्केटिंग वाले कॉल्स और मैसेज को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से परेशान नहीं होना होगा। नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है। TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी।
दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10,000 से ज्यादा फ्रॉड वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं। अगर आपके पास ऐसे मैसेज या कॉल्स आती हैं, तो उसकी शिकायत 'संचार साथी पोर्टल' पर दर्ज कराई जा सकती है। अगर आपको कोई 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से मैसेज भेजता है, तो आप इसकी शिकायत सीधे 1909 पर कर सकते हैं।