UP Vidhwa Pension Yojana: उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने विधवा महिलाओं को मदद देने के लिए महिला विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कर चुकी है। इस योजना का लाभ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रही रही विधवा महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाएं उठा सकती है। योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana)
उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम के तहत महिलाओं को 500 रुपये महीना देती है। यह विधवा महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किये जाते हैं।
ये महिलाएं उठा सकती हैं फायदा
इस योजना का लाभ वो ही महिला उठा सकती हैं जो यूपी की स्थायी निवासी हों।
महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदन करने वाली महिलाओं के परिवार की सालाना आय सीमा 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वह राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो।
चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Residence Proof (Domicile)
1 पहले आपको यूपी सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
2 उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
3 महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन भरना होगा।
4 यहां आपको तमाम जानकारी देनी होगी। जैसे जिला, निवासी, नाम, पति का नाम, तहसील, मोबाइल नंबर आदि
5 अंत में Security कोड भरे और Submit बटन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद फोटोकॉपी जरूर लें।