क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो टैक्स के नियमों को जान लीजिए, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है पेनाल्टी

सरकार ने यूनियन बजट 2022 में डिजटल एसेट्स पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। इसके लिए क्रिप्टो एसेट्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई टैक्सपेयर Crypto या NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर करता है तो उससे होने वाले इनकम पर उसे फ्लैट 30 फीसदी रेट से टैक्स चुकाना होगा

अपडेटेड Jun 25, 2025 पर 4:24 PM
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अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी से इनकम हुई है तो आप इनकम टैक्स के आईटीआर फॉर्म 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

इंडिया में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी युवाओं की रही है। कुछ युवाओं को तो शेयरों से ज्यादा मुनाफा क्रिप्टोकरेंसी में दिख रहा है। वे शेयरों से पैसे निकालकर डिजिटल एसेट्स में लगा रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी की खरीदफरोख्त करते हैं तो इसके मुनाफे पर टैक्स के नियमों को जान लेना जरूरी है।

ITR में क्रिप्टो से हुए मुनाफे के बारे में बताना होगा

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्रिप्टो में निवेश से मुनाफा कमाया है तो आपको इस बारे में इनकन टैक्स रिटर्न में बताना होगा। अगर कोई टैक्सपेयर डिजिटल एसेट्स की सेल या प्रॉफिट के बारे में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। डिपार्टमेंट उस पर पेनाल्टी लगाने के साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।


2022 के यूनियन बजट में टैक्स के नियमों का ऐलान

सरकार ने यूनियन बजट 2022 में डिजटल एसेट्स पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। इसके लिए क्रिप्टो एसेट्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई टैक्सपेयर Crypto या NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर करता है तो उससे होने वाले इनकम पर उसे फ्लैट 30 फीसदी रेट से टैक्स चुकाना होगा। अगर क्रिप्टो एसेट्स आपके वॉलेट में स्टोर है और आपने आईटीआर में इस बारे में नहीं बताया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे सेक्शन 69ए के तहत अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानेगा।

इनकम बताना भूल गए तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं

अगर आपने पिछले साल के अपने आईटीआर में क्रिप्टोकरेंसी से हुई इनकम के बारे में नहीं बताया है तो आपके डेडलाइन खत्म होने से पहले सेक्शन 139(8A) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना ठीक रहेगा। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी से इनकम हुई है तो आप इनकम टैक्स के आईटीआर फॉर्म 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ITR 2, ITR 3 या ITR 4 में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ट्रांजेक्शन का पूरा हिसाब रखना भी जरूरी है। आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, वॉलेट डिटेल्स, एक्सचेंज रिपोर्ट्स और टीडीएस का डिटेल रखना होगा।

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कुल 30 फीसदी नहीं बल्कि 35 फीसदी टैक्स चुकाना होगा

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि क्रिप्टो में निवेश से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स के अलावा दूसरे चार्ज भी लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी को बेच कर 1,000 रुपये का मुनाफा कमाया है तो 30 फीसदी टैक्स यानी 300 रुपये घटाने के बाद 700 रुपये आपके हाथ में नहीं आएंगे। आपको 4 फीसदी का सेस और 1 फीसदी टीडीएस भी देना होगा। इसे मिला देने पर टैक्स का कुल रेट 35 फीसदी पहुंच जाता है।

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First Published: Jun 25, 2025 4:17 PM

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