DA Hike: इस राज्य ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया 60%, समझिए सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर

DA Hike: इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए हाथ में आने वाली इनकम और पेंशन में इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी

अपडेटेड Jun 06, 2026 पर 2:28 PM
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राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी।

असम मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 5 जून को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मौजूदा दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इससे राज्य सरकार के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने की।

बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि DA/DRकी बढ़ी हुई दरों से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन पाने वालों, असाधारण पेंशनर्स और कंपैशनेट फैमिली पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए हाथ में आने वाली इनकम और पेंशन में इजाफा होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी है। इसके बाद अब राज्य भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रहे हैं।


मीटिंग में ये फैसले भी हुए

शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान हर विधायक के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आवंटन (फंड एलोकेशन) को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी है।वित्त वर्ष 2027-28 से इसे और बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने डिब्रूगढ़ को सेकेंड स्टेट कैपिटल रीजन एरिया के रूप में घोषित करने और सेकेंड स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी डिब्रूगढ़ (SCRDA-D) के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस इलाके में डिब्रूगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 20 किलोमीटर के दायरे वाला क्षेत्र शामिल होगा।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 'असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा (संशोधन) नियम, 2026' में संशोधन को मंजूरी दी है। मकसद है कार्यरत ग्रेड IV कर्मचारियों को ग्रेड III पदों पर प्रमोट करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करना।

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