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Credit Card बिल पेमेंट में देरी? अब घबराने की जरूरत नहीं! RBI के नए नियम से मिलेगी 3 दिन की मोहलत

Credit Card: RBI के नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की ड्यू डेट निकलने के बाद ग्राहकों को 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिससे तुरंत लेट फीस नहीं लगेगी।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Apr 30, 2026 पर 2:41 PM
Credit Card बिल पेमेंट में देरी? अब घबराने की जरूरत नहीं! RBI के नए नियम से मिलेगी 3 दिन की मोहलत

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर कई चीजें भूल जाते हैं, और अगर वह क्रेडिट कार्ड का बिल हो, तो भारी जुर्माना (Late Payment Charges) और क्रेडिट स्कोर बिगड़ने का डर सताने लगता है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड भुगतान के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे करोड़ों कार्ड धारकों को मानसिक और आर्थिक शांति मिलेगी।

क्या है नया '3-दिन का ग्रेस पीरियड' नियम?

अक्सर देखा जाता है कि तकनीकी खामी, बैंक की छुट्टी या किसी व्यक्तिगत कारण से लोग नियत तारीख (Due Date) पर भुगतान नहीं कर पाते। नए नियमों के अनुसार, अब बैंक आपकी ड्यू डेट खत्म होते ही तुरंत जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को 3 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' या अतिरिक्त समय दें।

इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पेमेंट ड्यू डेट महीने की 5 तारीख है, तो बैंक 8 तारीख तक आपसे कोई लेट फीस नहीं वसूल सकता। आपका अकाउंट 'ओवरड्यू' (बकाया) तभी माना जाएगा जब यह तीन दिनों की अतिरिक्त समय सीमा भी समाप्त हो जाए।

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