दिल्ली के एक व्यक्ति के अकाउंट में 8 लाख रुपये डिपॉजिट होने पर उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। इसे उसकी बिजनेस इनकम मानकर केस चलाया गया। उनकी कई दलीलों के बाद भी इनकम टैक्स विभाग नहीं माना। ये मामला पूरे छह साल चला। दिल्ली की इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एक अहम फैसले में 6 साल पुराने टैक्स केस को कैंसिल कर दिया। यह मामला दिल्ली के निवासी कुमार से जुड़ा था, जिन पर 8.68 लाख रुपये के बैंक जमा को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई शुरू की थी।
