31 मार्च तक अपने PPF, NPS और सुकन्या योजना में इतना पैसा जरूर कर दें जमा, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशक हैं, तो आपको हर फाइनेंशियर ईयर में अपने अकाउंट में न्यूनतम पैसा जमा करना होता है। यदि आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा और संभावित टैक्स बेनेफिट भी खो सकते हैं

अपडेटेड Feb 27, 2024 पर 2:51 PM
थे। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं।

यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशक हैं, तो आपको हर फाइनेंशियर ईयर में अपने अकाउंट में न्यूनतम पैसा जमा करना होता है। यदि आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा और संभावित टैक्स बेनेफिट भी खो सकते हैं। नियमों के अनुसार इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार न्यूनतम पैसा जमा करना अनिवार्य है। मिDeposit in PPF public provident fund NPS Sukanya Samridhi yojna before 31 march otherwise pay penaltyनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

जुर्माने से कैसे बचें

यदि आप पिछले साल तक पुराने टैक्स रीजीम के तहत टैक्स का पेमेंट कर रहे थे। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। यदि आप नए टैक्स रीजीम में स्विच करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर में आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।


इस कारण से, यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन खातों में धनराशि जमा नहीं करते हैं, तो आप नीचे बताए अनुसार अलग से जुर्माना लगा सकते हैं।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार हर एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पीपीएफ खाता एक्टिव नहीं रहेगा। इसे एक्टिव करने के लिए चार्ज चुकाना होगा। यदि आप न्यूनतम 500 रुपये जमा करने में चूक करते हैं तो हर साल 50 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना कम उम्र से ही अपनी बेटी के लिए बचत करना चाहते हैं। इस योजना के तहत निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। यदि हर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया जाता है तो एसएसवाई खाते को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। पीपीएफ खाते की तरह ही आप डिफॉल्ट खाते को एक्टिव करने के लिए 50 रुपये जुर्माना भरना होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खातों में आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा से ऊपर है। NPS में सालना न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। आपको अगर इस अकाउंट को एक्टिव करना होगा तो 500 रुपये देने होंगे।

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