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Education Loan: क्या दोस्त या रिश्तेदार से एजुकेशन लोन लेने पर टैक्स बेनेफिट्स मिलेगा?

Education Loan: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रीपमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। लगातार 8 साल तक डिडक्शन की इजाजत है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 4:44 PM
Education Loan: क्या दोस्त या रिश्तेदार से एजुकेशन लोन लेने पर टैक्स बेनेफिट्स मिलेगा?
सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन के सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है।

हायर स्टडी के लिए एजुकेशन लोन लेना आम बात है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेकर उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस बारे में नोएडा के सूरज शर्मा ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों से एजुकेशन लोन लेना चाहते है। वे इस लोन पर इंटरेस्ट चुकाएंगे। उनका सवाल है कि क्या इंटरेस्ट पेमेंट पर अपने टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर डिडक्शन की इजाजत 

जैन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रीपमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। लगातार 8 साल तक डिडक्शन की इजाजत है। इसकी शुरुआत उस साल से होती है, जिस साल से इंटरेस्ट पेमेंट शुरू होता है। जिस साल में जितना एक्चुअल इंटरेस्ट चुकाया जाता है, उसी पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर क्लेम किया जा सकता है डिडक्शन

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