हायर स्टडी के लिए एजुकेशन लोन लेना आम बात है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेकर उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस बारे में नोएडा के सूरज शर्मा ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों से एजुकेशन लोन लेना चाहते है। वे इस लोन पर इंटरेस्ट चुकाएंगे। उनका सवाल है कि क्या इंटरेस्ट पेमेंट पर अपने टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
