बड़ी खबर! पीएफ से पैसे निकालने के बदले नियम! जानिए बीमारी, शादी या पढ़ाई के लिए कितनी बार मिलेगा एडवांस कैश

EPF 2026 Scheme New Withdrawal Rules: नौकरीपेशा लोग अपनी जरूरत जैसे- बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए रिटायरमेंट से पहले पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक गाइड जारी कर यह साफ किया है कि अब किस जरूरत के लिए कितनी बार एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है। जानिए नए नियम

अपडेटेड Jul 08, 2026 पर 12:06 PM
नए ईपीएफ नियम 2026 के तहत सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए हुआ है जो रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं

New EPF Withdrawal Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा EPF 2026 स्कीम की घोषणा के बाद, पीएफ से पैसे निकालने के नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं।

नौकरीपेशा लोग अपनी जरूरत जैसे- बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए रिटायरमेंट से पहले पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक गाइड जारी कर यह साफ किया है कि अब किस जरूरत के लिए कितनी बार एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है नया नियम।

नौकरी छोड़ने पर अब 2 नहीं, 12 महीने करना होगा इंतजार!


नए ईपीएफ नियम 2026 के तहत सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए हुआ है जो रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं। पहले अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता था, तो वह 2 महीने बाद अपना पूरा पीएफ निकाल सकता था। नए नियम के अनुसार अब नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए कर्मचारियों को 12 महीने तक इंतजार करना होगा।

न्यूनतम बैलेंस रखना होगा जरूरी

नए फ्रेमवर्क के तहत सदस्य अपनी विशिष्ट जरूरतों के लिए अपने 'एलिजिबल मेंबर बैलेंस' का 100% तक एडवांस निकाल सकते हैं। हालांकि, अब नियमों के मुताबिक फंड में कुल जमा योगदान का कम से कम 25% मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

कौन सी जरूरत के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?

1. बीमारी के इलाज के लिए: खुद के या परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल खर्च के लिए पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है। बीमारी के लिए पैसे निकालने की कोई तय सीमा नहीं है। नियमों के दायरे में रहकर इसे जितनी बार चाहें क्लेम किया जा सकता है।

2. पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए: खुद की या बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए एडवांस लिया जा सकता है। पूरे ईपीएफ मेंबरशिप पीरियड के दौरान अधिकतम 10 बार इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

3. शादी के खर्चों के लिए: खुद की, बच्चों की या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के लिए पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। पूरी नौकरी या मेंबरशिप के दौरान कुल 5 बार शादी के लिए एडवांस निकालने की अनुमति है।

4. घर, प्लॉट या होम लोन के लिए: नया फ्लैट/मकान खरीदना हो, प्लॉट लेना हो, घर का कंस्ट्रक्शन/रेनोवेशन कराना हो या फिर होम लोन का भुगतान करना हो, तो पीएफ एडवांस लिया जा सकता है। इसके लिए पात्रता शर्तों के अधीन, पूरी मेंबरशिप के दौरान अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 5 बार हाउसिंग एडवांस निकाला जा सकता है।

5. विशेष परिस्थितियों में: सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा अधिसूचित कुछ विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में भी एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कैटेगरी के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार पैसे निकाले जा सकती हैं।

12 महीने की मेंबरशिप के बाद 75% विड्रॉल: ईपीएफओ की नई गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आपकी ईपीएफ मेंबरशिप को 12 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप संबंधित एडवांस कैटेगरी के नियमों के तहत अपने कुल पीएफ बैलेंस (कर्मचारी + नियोक्ता शेयर और ब्याज) का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।

यहां ये बात ध्यान देना जरूरी हैं कि, एडवांस पीएफ क्लेम करने की यह संख्या तय है, लेकिन आप कितना पैसा निकाल पाएंगे, यह आपकी पात्रता और ईपीएफ 2026 स्कीम के तहत निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।

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