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बड़ी खबर! पीएफ से पैसे निकालने के बदले नियम! जानिए बीमारी, शादी या पढ़ाई के लिए कितनी बार मिलेगा एडवांस कैश

EPF 2026 Scheme New Withdrawal Rules: नौकरीपेशा लोग अपनी जरूरत जैसे- बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए रिटायरमेंट से पहले पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक गाइड जारी कर यह साफ किया है कि अब किस जरूरत के लिए कितनी बार एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है। जानिए नए नियम

Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 08, 2026 पर 12:06 PM
बड़ी खबर! पीएफ से पैसे निकालने के बदले नियम! जानिए बीमारी, शादी या पढ़ाई के लिए कितनी बार मिलेगा एडवांस कैश
नए ईपीएफ नियम 2026 के तहत सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए हुआ है जो रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं

New EPF Withdrawal Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा EPF 2026 स्कीम की घोषणा के बाद, पीएफ से पैसे निकालने के नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं।

नौकरीपेशा लोग अपनी जरूरत जैसे- बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए रिटायरमेंट से पहले पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक गाइड जारी कर यह साफ किया है कि अब किस जरूरत के लिए कितनी बार एडवांस पीएफ निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है नया नियम।

नौकरी छोड़ने पर अब 2 नहीं, 12 महीने करना होगा इंतजार!

नए ईपीएफ नियम 2026 के तहत सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए हुआ है जो रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ देते हैं। पहले अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता था, तो वह 2 महीने बाद अपना पूरा पीएफ निकाल सकता था। नए नियम के अनुसार अब नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए कर्मचारियों को 12 महीने तक इंतजार करना होगा।

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